अदालतें प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार और सभी रविवार को संचालित होंगी, दो पालियों में होगी सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली के वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली जिला न्यायालय और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 5 जुलाई से राजधानी में 'वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट' शुरू करने जा रहे हैं। इस नागरिक-केंद्रित पहल का उद्देश्य लंबित ट्रैफिक चालानों का त्वरित निस्तारण कर लोगों को बार-बार अदालतों के चक्कर लगाने से राहत देना है।
इसके तहत तीस हजारी, पटियाला हाउस, साकेत, द्वारका, रोहिणी और कड़कड़डूमा समेत दिल्ली के 11 जिला न्यायालय परिसरों में 22 विशेष ट्रैफिक कोर्ट बेंच बनाई जाएंगी। ये अदालतें प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार और सभी रविवार को संचालित होंगी। सुनवाई दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी।
व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं। केवल वर्चुअल कोर्ट में भुगतान के लिए लंबित कंपाउंडेबल (शमनीय) चालानों का ही निपटारा किया जाएगा। प्रत्येक बेंच प्रतिदिन अधिकतम 700 चालानों की सुनवाई करेगी। वहीं, एक वाहन के अधिकतम 20 पात्र चालानों का ही इस व्यवस्था के तहत सेटलमेंट किया जा सकेगा। अतिरिक्त यातायात आयुक्त (मुख्यालय) आईपीएस विजयंता गोयल आर्या के अनुसार, इस पहल से वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी और अदालतों में लंबित ट्रैफिक मामलों का बोझ भी कम होगा।वाहन मालिक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने चालान डाउनलोड कर सकते हैं।