राउज एवेन्यू कोर्ट ने अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को धन शोधन के एक मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने कहा कि उन्हें 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा।
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न्यायाधीश ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से अदालत को बताए जाने के बाद पारित किया कि आरोपी को इस समय और अधिक हिरासत की आवश्यकता नहीं है। ईडी ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया।
खान को पूर्व में दी गई सात दिन की ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया। ईडी ने अदालत को बताया कि यदि खान को रिहा किया गया, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। साथ ही, जांच में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
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एजेंसी ने अदालत को बताया कि खान अपनी पिछली रिमांड अवधि के दौरान सहयोग नहीं कर रहा था। इस बीच, खान के वकील ने ईडी के आवेदन का विरोध किया।
उन्होंने अदालत से अपने मुवक्किल को रिहा करने का अनुरोध किया। साथ ही, कहा कि न्यायाधीश उन पर कोई भी शर्त लगा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांग की है।