अदालत ने 36 सौ करोड़ के वीवीआईपी चॉपर डील घूस केस में आरोपी वायु सेना के पूर्व अध्यक्ष एसपी त्यागी को मार्च अप्रैल 2019 में विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। अदालत ने इससे पहले त्यागी के खिलाफ जारी लुक आउट कॉर्नर (एलओसी) नोटिस वापस लेने का निर्देश सीबीआई को दिया था।
पटियाला हाउस अदालत के विशेष सीबीआई जज अरविंद कुमार ने एसपी त्यागी को छह मार्च से 27 अप्रैल के बीच अमेरिका व कनाडा यात्रा की अनुमति प्रदान कर दी है। कोर्ट ने उसके भाई संजीव उर्फ जूली त्यागी को भी विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान कर दी है।
अदालत ने एसपी त्यागी को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके व एक जमानती की शर्त पर विदेश यात्रा की अनुमति दी है। इसके अलावा उन्हें अपनी यात्रा, ठहरने के स्थान, स्थानीय फोन नंबर आदि का ब्यौरार देंगे। इसके अलावा उन्हें यात्रा से 48 घंटे से पहले व वापस आने से 48 घंटे पहले जांच अधिकारी को देनी होगी।
सीबीआई ने इस मामले में त्यागी समेत 19 आरोपियों के खिलाफ एक सितंबर 2017 को आरोप पत्र दाखिल किया था। इन आरोपियों में क्रिश्चियन मिशेल जेम्स भी शामिल है जो फिलहाल 28 अक्तूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में है। मिशेल की जमानत याचिका अदालत खारिज कर चुकी है।