बॉलीवुड के संगीतकार व गायक विशाल डडलानी के विवादित ट्वीट के मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट उन्हें किसी तरह की राहत नहीं दी। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि इस केस में हाईकोर्ट जाएं।
डडलानी ने जैन मुनि तरुण सागरजी महाराज पर की गई अपनी विवादास्पद टिप्पणी के बाद पैदा हुए बवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी और FIR रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।
गौरतलब है कि 26 अगस्त को जैन मुनि तरुण सागरजी महाराज ने हरियाणा विधानसभा में प्रवचन दिया था जिसे लेकर गायक और संगीतकार विशाल डडलानी ने ट्वीट किया था। इसको लेकर अंबाला छावनी के पुनीत अरोड़ा नाम के व्यक्ति ने डडलानी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद अंबाला में विशाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 295, 153, 509 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था।