देश के नामचीन उद्यमी विजय माल्या पर विधिक माप विभाग का शिकंजा कस गया है। माल्या की कंपनी यूनाइटेड स्प्रिट पर विधिक माप अधिनियम का उल्लंघन करने पर 4.5 लाख रुपये जुर्माना विधिक बाट माप विभाग ने वसूल किया है।
कंपनी पर विभाग की यह दूसरी कार्रवाई है। पहली कार्रवाई सहारनपुर में की गई थी। विधिक माप विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक हरीश प्रजापति ने बताया कि कंपनी की शराब ब्लैक डॉग की बोतल पर एक्ट के नियमानुसार शब्दाें को अंकित नहीं किया गया था।
कंपनी ने बोतल पर जो जानकारी अंकित की जाती है, उसके स्टैंडर्ड साइज को नहीं अपनाया। प्रजापति ने बताया कि 22 सितंबर को कंपनी को नोटिस जारी किया गया था।
इस मामले में विजया माल्या समेत आनंद कृपालु, पीए मुरली, सुधाकर राव, डी शिवानंदन, डा. इंदु साहनी, डा. निकोलस बोडो ब्लैजक्वेज और रवि राज गोपाल के साथ कंपनी को पार्टी बनाया गया।
कंपनी के चेयरमैन दुबई और दो डायरेक्टर लंदन के हैं। सभी पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया था। कंपनी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए 4.5 लाख रुपये रुपये का बैंक ड्राफ्ट बतौर जुर्माना जमा करा दिया है।