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Delhi NCR News: संजय भंडारी की संपत्तियां जब्त करने की ईडी की याचिका पर फैसला सुरक्षित

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-भंडारी को पहले ही भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका, अदालत इस मामले में 16 फरवरी को आदेश सुनाएगी
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संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने हथियार डीलर संजय भंडारी की संपत्तियों को जब्त करने से जुड़ी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल ने ईडी और संजय भंडारी की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। भंडारी को पहले ही भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है। अदालत इस मामले में 16 फरवरी को आदेश सुनाएगी। ईडी ने अदालत में कहा कि भंडारी से जुड़ी सभी संपत्तियों को जब्त किया जाना चाहिए। ईडी के मुताबिक, इन संपत्तियों पर अब तक किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। ईडी ने यह भी बताया कि कोर्ट के निर्देश पर भारत के बाहर स्थित संपत्तियों को जब्त करने के लिए संबंधित देशों को पत्र भेजे जाएंगे।
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ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि जब्ती की कार्रवाई का मकसद आरोपियों को कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़ने से रोकना होता है। ईडी के अनुसार, भंडारी और उसकी पत्नी के नाम पर भारत, दुबई और ब्रिटेन में संपत्तियां, नोएडा और गुरुग्राम में बेनामी संपत्तियां, कई बैंक खाते, आभूषण और नकदी शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली के वसंत विहार, पंचशील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शाहपुर जट में भी संपत्तियां बताई गई है। भंडारी की ओर से पेश वकीलों ने ईडी की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भंडारी का यूके में रहना कानूनी है और वहां की अदालत ने उनके प्रत्यर्पण से इनकार किया है। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि ईडी का आवेदन कानूनी रूप से कमजोर है और कथित अपराध की राशि 100 करोड़ रुपये से कम है।
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