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3 महीने में शुरू होगी वाड्रा-हुड्डा मामले की जांच, केंद्र सरकार को भेजा गया लेटर

Wed, 05 Sep 2018 10:05 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, गुरुग्राम
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hooda and robert vadra
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शिकोहपुर जमीन घोटाले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दर्ज हुए मामले की जांच तीन महीने के भीतर शुरू होगी। पुलिस आयुक्त गुरुग्राम केके राव ने मामले की जांच के लिए सरकार से अनुमति मांगी थी।

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पुलिस आयुक्त के पत्र को पुलिस महानिदेशक बीएस संधू ने सरकार को भेज दिया है। पुलिस महानिदेशक संधु ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच शुरू होने में 90 दिन का समय लग सकता है। एक्ट के अनुसार सरकार को 90 दिन में जांच शुरू करने के लिए अनुमति प्रदान करनी है।
 
खेड़की दौला थाना पुलिस को 1 सितंबर को तावडू के गांव राठीवास निवासी सुरेंद्र शर्मा ने रॉबर्ट वाड्रा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीएलएफ सहित ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के खिलाफ धोखाधड़ी करने व भ्रष्टाचार करने की शिकायत दी थी। इस पर पुलिस ने धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं सहित भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 के तहत मामला दर्ज कर लिया था।
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पुलिस आयुक्त ने मंगलवार को बताया था कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 में 26 जुलाई को बदलाव हुआ था। ऐसे में मामले की जांच शुरू करने से पहले धारा 17ए के तहत सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक है। एक सितंबर को मामला दर्ज करते ही पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर मामले में सरकार की अनुमति लेने का आग्रह किया गया था। सरकार से अनुमति मिलने के बाद ही मामले की जांच शुरू होगी।

पुलिस आयुक्त गुरुग्राम के पत्र को सरकार को भेज दिया गया है। एक्ट के तहत सरकार से 90 दिन में अनुमति मिल जाएगी। अनुमति मिलते ही मामले की जांच शुरू कर दी जाएगी। -बीएस संधू, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा

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