बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया और दिल्ली में रहने समेत कई सख्त शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत पर पीड़िता की मां ने कहा, "इनकी जमानत खारिज की जाए। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमें हाईकोर्ट पर भरोसा नहीं रहा। हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा... मेरे पति के हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए।"
महिला कार्यकर्ता योगिता भयाना ने कहा, "पूरे भारत की महिलाएं इस बात से बेहद आहत हैं कि दुष्कर्मी की सजा पलट दी गई है। यह घटना इसी अदालत में घटी है। इसलिए, हम उसी जगह से न्याय की मांग करेंगे जहां अन्याय हुआ है।"