दिल्ली सरकार ने अनलॉक 5.0 में राजधानी में सभी गतिविधियों पर 31 अक्तूबर तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय किया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बुधवार रात में जारी एक आदेश में मुख्य सचिव विजय देव ने कहा कि हर नगर निगम जोन में दो साप्ताहिक बाजारों को अनुमति दी जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में सभी सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम के साथ ही अधिक लोगों वाले अन्य कार्यक्रम एवं सभाएं निषिद्ध रहेंगी। इसमें कहा गया है कि विवाह संबंधी कार्यक्रमों में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार एवं उसके बाद के संस्कारों में अधिकतम 20 व्यक्तियों को इजाजत होगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर और गतिविधियों को इजाजत देने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसमें 15 अक्तूबर से सिनेमाघरों, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को उनकी 50 प्रतिशत तक बैठने की क्षमता के साथ खोलना शामिल है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 अक्तूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने और कुछ शर्तों के साथ 100 लोगों की सीमा से अधिक वाले सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समारोहों की अनुमति देने का निर्णय करने का अधिकार दिया है।