फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अनधिकृत धार्मिक ढांचों को फिर से करें सत्यापन : हाईकोर्ट

Fri, 13 May 2016 01:03 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने अनधिकृत धार्मिक ढांचों के संबंध में गठित कमेटी को चांदनी चौक क्षेत्र में बनाई गई अनधिकृत धार्मिक ढांचों की सूची का नए सिरे से सत्यापन करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि यह भी बताया जाए कि शीशगंज गुरुद्वारे के बाहर फुटपाथ पर बने प्याऊ को किस आधार पर अनधिकृत निर्माण की श्रेणी में बताया गया है।
विज्ञापन


इतना ही नहीं अदालत ने सरकार को एक अधिसूचना जारी कर गैर मोटर वाहन श्रेणी के वाहनों के लिए बने रास्ते में मोटर वाहनों के प्रवेश पर जुर्माने का प्रावधान करने को कहा है। न्यायमूर्ति एस.मुरलीधर और न्यायमूर्ति विभु बाखरू की खंडपीठ चांदनी चौक स्थित गुरुद्वारा शीश गंज साहिब के पास पानी के प्याऊ को तोड़ने के बाद पुन: बनाने व चांदनी चौक सौंदर्यीकरण याचिका पर सुनवाई कर ही है।   फिलहाल अदालत ने उस तर्क को खारिज कर दिया कि गर्मी के कारण प्याऊ को फिलहाल शुरू करने की इजाजत दी जाए। तर्क रखा गया कि आसपास कहीं भी निशुल्क पानी की व्यवस्था नहीं है और लोग गर्मी से परेशान है।
विज्ञापन

गौरतलब है कि हाल ही में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत प्याऊ को तोड़ दिया गया था लेकिन गुरुद्वारा कमेटी सदस्यों ने संगतों के सहयोग से रातोंरात पुन: निर्माण कर लिया था। इस पर अदालत ने कमेटी अध्यक्ष मनजीत सिंह जीके व महासचिव मंजिंद्र सिंह सिरसा के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था।

गैर मोटर वाहन लेन के लिए अधिसूचना का निर्देश
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि एसएम मुखर्जी मार्ग, लोधी रोड व चांदनी चौक में गैर मोटर वाहनों के लिए बनाई जा रही लेन में अनधिकृत निर्माण व मलबे को हटाया जा रहा है। अदालत ने दिल्ली सरकार को अधिसूचना जारी कर इस लेन में अन्य वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए जुर्माने का प्रावधान करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं अदालत ने सम विषम के दौरान यातायात को सुचारु रूप से चलाने के लिए सिविल डिफेंस की सेवा के समान मार्शल नियुक्त करने का भी सुझाव दिया है।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें