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अब अनाधिकृत कालोनी में कटेगी बिजली-पानी

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दिल्ली में अवैध निर्माण किया तो बिजली-पानी का कनेक्शन कटेगा। इस बाबत एमसीडी ने बिजली-वितरण कंपनियों और जलबोर्ड को पत्र लिखा है।
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संगत विहार और वजीराबाद अनाधिकृत कालोनियों में 45 अवैध निर्माण को डीएमसी प्रावधानों के हिसाब से बुक करके भविष्य में अवैध निर्माण न हो इसके लिए डीएमसी एक्ट की धारा 344 (2) में पुलिस को अवैध निर्माण रोकने के लिए पत्र भी लिखा है।

शहरी विकास मंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से एक लिखित जवाब में दी गई है। विधायक पंकज पुष्कर की तरफ से दिल्ली विधानसभा सचिवालय के माध्यम से पूछे गए अतारांकित सवाल के जवाब में बताया गया है कि अनाधिकृत कालोनियों में आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत जिस फंड का इस्तेमाल अलग-अलग एजेंसी करती है, इस फंड का इस्तेमाल अब अब केवल वर्तमान कार्यों को पूरा करने केलिए किया जाएगा।
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सरकार की संस्तुति के बाद ही हो सकेगा निर्माण

नए कार्य विकास कार्यों की मैंपिंग के बाद विधायक की संस्तुति के बाद कराए जाएंगे। शहरी विकास मंत्री की तरफ से भेजे गए जवाब में कहा गया है कि पंजीकृत अनाधिकृत कालोनियों के विकास कार्यों की मैपिंग का काम चल रहा है।

उसके बाद फंड की उपलब्धता और विकास कार्यों को ध्यान में रखकर आगे कार्य कराए जाएंगे। शहरी विकास मंत्री के अनुसार संगम विहार और वजीराबाद क्षेत्र में जुड़ी ज्यादातर अनाधिकृत कालोनियां दिल्ली सरकार के 895 कालोनियों की सूची में नहीं हैं। इन कालोनियों में काम धन की उपलब्धता, कार्य की आवश्यकता तथा विनियम 2008 और उसके बाद हुए संशेधन के प्रावधान से विकास कार्य कराए जाने जाते हैं।

अभी तक एमसीडी, डीएसआईआईडीसी, पीडब्ल्यूडी, बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग इन कालोनियों में विकास कार्य करती रही है। अब सरकार ने दिल्ली अरबन डेवलपमेंट एजेंसी(डूडा) बनाने का फैसला किया है। अब इसे बनाने की तैयारी चल रही है।
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