दिल्ली में अवैध निर्माण किया तो बिजली-पानी का कनेक्शन कटेगा। इस बाबत एमसीडी ने बिजली-वितरण कंपनियों और जलबोर्ड को पत्र लिखा है।
संगत विहार और वजीराबाद अनाधिकृत कालोनियों में 45 अवैध निर्माण को डीएमसी प्रावधानों के हिसाब से बुक करके भविष्य में अवैध निर्माण न हो इसके लिए डीएमसी एक्ट की धारा 344 (2) में पुलिस को अवैध निर्माण रोकने के लिए पत्र भी लिखा है।
शहरी विकास मंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से एक लिखित जवाब में दी गई है। विधायक पंकज पुष्कर की तरफ से दिल्ली विधानसभा सचिवालय के माध्यम से पूछे गए अतारांकित सवाल के जवाब में बताया गया है कि अनाधिकृत कालोनियों में आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत जिस फंड का इस्तेमाल अलग-अलग एजेंसी करती है, इस फंड का इस्तेमाल अब अब केवल वर्तमान कार्यों को पूरा करने केलिए किया जाएगा।