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उबर कैब रेप मामले के दोषी ड्राइवर को उम्रकैद

Tue, 03 Nov 2015 10:46 PM IST
टीम डिजिटल / अमर उजाला, नई दिल्ली
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उबर कैब रेप केस मामले में दोषी कैब चालक शिव कुमार यादव को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी अतुल श्रीवास्तव ने दोषी के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी।
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कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब दोषी ठहराये गए शिव कुमार यादव को मरते दम तक जेल में रहना पड़ेगा। कोर्ट ने जिन धाराओं के तहत शिव कुमार यादल को दोषी करार दिया है उसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

इतना ही नहीं दोषी शिवकुमार यादव पर उम्रकैद के अलावा 21 हजार रूपए का जु्र्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने शिवकुमार यादव के परिवार की गरीबी के मद्देनजर उन्हें पुर्नवास और मुआवजे देने का भी आदेश दिया है। हालांकि आमतौर पर ऐसे मामलों में या रेप केस में 10 साल की सजा का भी प्रावधान है।
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कोर्ट ने शिव कुमार यादव को उम्रकैद की सजा के लिए मिले साक्ष्यों को पर्याप्त और मजबूत आधार करार दिया। दोषी ने दुष्कर्म करते हुए पीड़िता का गला दबाया जिससे उसकी जान पर खतरा पैदा हो गया था।

जानिए क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि गुड़गांव की एमएनसी में काम करने वाली पीड़िता ने अपने दोस्तों के साथ पांच दिसंबर 2014 की रात वसंत विहार में पार्टी की थी।

पार्टी के बाद उसके मित्र ने पीड़िता को घर भेजने के लिए मोबाइल ऐप के जरिये इंद्रलोक के लिए उबर कंपनी की कैब बुकी थी। इस बुकिंग पर चालक शिव कुमार यादव पीड़िता को उसके घर इंद्रलोक छोड़ने गया था।

पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने कहा था कि, रास्ते में उसकी आंख लग गई थी। आंख खुली तो उसने देखा कि कैब एक सुनसान जगह पर खड़ी है।

चालक शिव कुमार पिछली सीट पर उसके पास आने की कोशिश कर रहा है। जब पीड़िता ने शोर मचाने की कोशिश की तो शिव कुमार ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे थप्पड़ मारे।

पीड़िता को ड़राकर शिवकुमार ने किया था रेप

पीड़िता को चुप करने के लिए शिव कुमार ने कहा कि अगर वह चिल्लाई तो उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड घुसा देगा। उसका भी वही हाल करेगा जो 16 दिसंबर को सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता का हुआ था।

पीड़िता इससे घबरा गई और इसका फायदा उठाकर शिव कुमार ने उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद वह पीड़िता को उसके घर के पास छोड़कर मौके से फरार हो गया।

घर पहुंचकर पीड़िता ने मामले की सूचना पुलिस को दी। केस दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस की कई टीमें शिव कुमार की तलाश में जुट गई थीं। दिल्ली पुलिस ने सात दिसंबर 2014 को मथुरा से गिरफ्तार किया था।
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शिवकुमार को इन धाराओं के तहत मिली सजा

376(2)(एम) (दुष्कर्म के दौरान पीड़िता को ऐसी चोट पहुंचाना जिससे उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए):- इस धारा में आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान है।

366 (अवैध संबंध बनाने के इरादे से महिला का अपहरण करना):- 10 साल तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान।

323 (चोट पहुंचाना)- एक साल तक की कैद व जुर्माने का प्रावधान।

506 (जान से मारने की धमकी देना)- सात साल तक की कैद व जुर्माने का प्रावधान।
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