ग्रेटर नोएडा के जिले के सभी पेट्रोल पंप पर 1 जून से उन दोपहिया वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा, जिनके चालक व सवारी के पास हेलमेट नहीं होगा। हेलमेट नहीं पहनने वालों का चालान भी काटा जाएगा। छह माह की सजा का प्रावधान भी है। सभी पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरा लगाने भी अनिवार्य होंगे। इस संबंध में मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में पेट्रोल पंप स्वामियों के साथ बैठक में जिलाधिकारी ने यह निर्देश दिए हैं।
दरअसल, पिछले माह डीजीपी ने कलेक्ट्रेट के सभागार में यातायात व्यवस्था के लिए बैठक की थी। इसमें गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद के शत-प्रतिशत चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट और दोपहिया वाहनों में हेलमेट का प्रयोग कराने का फैसला लिया गया था। इसी के तहत मंगलवार को जिलाधिकारी बीएन सिंह ने कलेक्ट्रेट के सभागार में पेट्रोल पंप स्वामियों के साथ बैठक की।
डीएम ने बताया कि 1 जून से उस दोपहिया वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा, जिसके चालक और सवारी ने हेलमेट नहीं पहना होगा। उससे पहले 31 मई तक लोगों को जागरूक किया जाएगा। सभी पेट्रोल पंप स्वामी को प्रचार-प्रसार करने का जिम्मा सौंपा गया है। पहले चरण में यह व्यवस्था नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लागू होगी। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। सभी पंप स्वामियों ने इस व्यवस्था को लागू करने में सहयोग देने पर सहमति दी है। पेट्रोल पंप पर बड़े-बड़े बैनर लगाए जाएंगे, ताकि दोपहिया चालक जागरूक हो सकें।
पेट्रोल पंप पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
जिलाधिकारी नेे बताया कि बिना हेलमेट के चालक पेट्रोल भरवाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में विवाद से निपटने के लिए सभी पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, ताकि उसमें वाहन का नंबर आ जाए। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ वाहन एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। धारा-151 के तहत जेल भेजा जाएगा। अगर दोपहिया चालक ने हेलमेट नहीं पहना तो उसका चालान करने के साथ-साथ चालक का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई होगी। डीएम ने घटतौली की शिकायत पर कार्रवाई करने की भी पंप स्वामियों को चेतावनी दी है। वहीं, एसएसपी वैभव कृष्ण ने गुणवत्ता परक सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए है। बैठक में सहायक परिवहन अधिकारी प्रशासन एके पांडे, सहायक परिवहन अधिकारी प्रवर्तन हिमेश तिवारी, रोडवेज अधिकारी, क्षेत्राधिकारी पुलिस समेत पेट्रोल पंप स्वामी मौजूद रहे।