नौकरानी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पूर्व नौसैनिक व एक अन्य शख्स को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बीस-बीस साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। कापसहेड़ा इलाके में दोषियों ने जुलाई 2013 में नौकरानी से सामूहिक दुष्कर्म किया था।
द्वारका जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने रोहताश मान (45) व पूर्व नौसैनिक ईश्वर सिंह (72) को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए बीस साल कैद की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने 14 अगस्त के अपने फैसले में ईश्वर सिंह को शारीरिक स्पर्श, यौन संबंधी पेशकश करना व यौन संबंध बनाने की मांग के आरोप में आईपीसी की धारा 354-ए के तहत भी दोषी ठहराया है।