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सौ रुपए घूस लेने पर दो पुलिसवालों को कैद

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सौ-सौ रुपये की घूस लेने के मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने दिल्ली पुलिस के दो हवलदारों को तीन साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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दोषी पुलिस वालों ने 2002-03 में उत्तम नगर इलाके में अवैध शराब की बिक्री करने वाली महिला से दो सौ रुपये की रिश्वत ली थी ताकि वह खुलेआम शराब बेच सके।

तीस हजारी स्थित विशेष सीबीआई जज एलके गौर ने हरियाणा के झज्जर निवासी राम कुमार व जींद निवासी राम कुमार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं में दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है।

सौ लिए थे, अब 60 हजार देंगे

अदालत ने झज्जर निवासी पर 40 हजार व जींद निवासी राम कुमार पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

एक शख्स ने घूस लेते हुए पुलिसकर्मियों का वीडियो बना लिया था। वीडियो टेप की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों को वर्ष 2004 में निलंबित कर दिया था।

अदालत ने सात जून के अपने फैसले में कहा कि दोषी पुलिसकर्मी अवैध शराब बेचने वाली बीना सांसी से घूस लेते थे, इसमें कोई शक नहीं है। दिल्ली पुलिस में तैनाती के दौरान इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया।
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कैमरे में कैद हो गई थी चोरी

सीबीआई ने एक शख्स चेतन प्रकाश की शिकायत पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। चेतन ने उत्तम नगर इलाके में दिल्ली पुलिस व आबकारी विभाग के लोगों अवैध शराब बेचने वालों से घूस लेते हुए कैमरे में कैद कर लिया था।

पेश मामले में चेतन ने जसबीर सांसी व बीना सांसी के बिंदापुर स्थित फ्लैट की वीडियोग्राफी थी। इस वीडियो में पुलिकर्मियों को घूस लेते हुए पकड़े गए। वीडिया में कुसी पर बैठे पुलिस वाले को बीना सौ रुपये देती है। वह उससे कहता है कि वह दो लोग हैं, इसलिए दो सौ रुपये दे।
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