फरीदाबाद की अदालत ने दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को 10-10 साल की कैद और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायधीश देश राज चालिया की अदालत ने संजय कॉलोनी व राजीव कॉलोनी क्षेत्र में हुई दुष्कर्म की दो घटनाओं में दो आरोपियों हरी प्रसाद और सुनील को यह सजा सुनाई। हरी प्रसाद को 2.20 लाख और सुनील पर 2.10 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया है।
संजय कॉलोनी के मामले में एक महिला ने इसी वर्ष 24 मार्च को पुलिस को शिकायत दी थी कि वह और उसका पति नौकरी करते हैं। उसकी 10 वर्षीय बेटी व छोटा बेटा घर पर ही रहते है। इसी दौरान 24 मार्च को मकान मालिक हरी प्रसाद ने बेटी को अपने कमरे में बुला कर दुष्कर्म किया। घर आने पर मां को बेटी ने सब कुछ बता दिया।
दूसरे मामले में एक बुजुर्ग महिला ने 25 जून 2013 को पुलिस को बताया था कि उसका बेटा व बहू नौकरी करते हैं। उसकी साढ़े तीन वर्ष की पोती उसके पास ही रहती है। 25 जून को वह कपड़े सुखाने छत पर गई तो उसे पोती के रोने की आवाज सुनाई दी। तलाश करने पर पोती पड़ोस में रहने वाले सुनील के कमरे में मिली, बाद में बच्ची से घटना के बारे में बताया।