दिल्ली में सौतेले भाई से दुश्मनी निकालने के लिए उसकी कार में चरस रखवाने के मामले में विशेष अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई है।
मामले में पुलिस ने पीड़ित को भी आरोपी बनाया था लेकिन अदालत ने उसे बरी कर दिया। दोषी हरियाणा के सोनीपत निवासी हैं और उनके बीच प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था।
तीस हजारी स्थित विशेष एनडीपीएस जज शैल जैन ने सोनीपत हरियाणा निवासी यशपाल व सुभाष को 22 जुलाई को दस साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।