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दुष्कर्म के दोषी ट्यूटर को 20 साल की कैद, जुर्माना भी लगाया

Sat, 03 Aug 2019 08:02 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : डेमो
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अदालत ने कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म के मामले में ट्यूटर को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि यह बेहद गंभीर अपराध है और इससे सख्ती से निपटा जाना जरूरी है। 

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अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्यूटर रोशन कुमार ने छात्रा को सुरक्षा देने के बजाय दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य किया। तीस हजारी अदालत के विशेष न्यायाधीश सतीश कुमार ने रोशन कुमार पर 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही मध्य जिला दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को छह लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।

अदालत ने कहा कि दोषी ने छात्रा से दुष्कर्म कर उसके विश्वास को तोड़ा है। उसने पीड़िता का ध्यान रखने और उसकी सुरक्षा करने के बजाय उसे अपनी संपत्ति समझा और दुष्कर्म किया। अदालत ने रोशन कुमार को पीड़िता से 2017 में कई बार दुष्कर्म करने, धमकी देने, छेड़छाड़ करने और मारपीट करने का दोषी ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। 
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अभियोजन के मुताबिक, रोशन कुमार पीड़िता को उस समय से पढ़ा रहा था, जब वह कक्षा 6 में पढ़ती थी। पीड़िता ने 12वीं कक्षा के बाद ट्यूशन लेना बंद कर दिया था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में माता-पिता ने उसे रोशन से ट्यूशन लेने को कहा। अप्रैल 2017 में पीड़िता दोबारा पढ़ने लगी। दोषी ने पीड़िता को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। 

वह उस समय ट्यूशन देता था, जब पीड़िता के माता-पिता घर पर नहीं होते थे और इसका फायदा उठाकर वह पीड़िता से दुष्कर्म करता था। दोषी ने पीड़िता के अश्लील फोटो ले लिए और उसकी पोल खोलने पर पीड़िता को बदनाम करने की धमकी दी।

दोषी ने फिर एक बार जून 2017 में पीड़िता से दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपनी मां को इसकी जानकारी दी। पीड़िता के माता-पिता उसे रोशन के घर ले गए और उसके माता-पिता को बेटे की करतूत की जानकारी दी। दोषी के माता-पिता ने दोबारा ऐसा न होने देने का आश्वासन दिया। पीड़िता के माता-पिता ने बदनामी के डर से इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं कराई।

दोषी ने अक्तूबर 2017 में पीड़िता और उसकी मां पर हमला कर दिया। उसने दबंगई दिखाते हुए सार्वजनिक स्थल पर उसकी मां के कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

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