सहपाठी दलित छात्रा को शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले युवक को न्यायालय ने सात साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एनआईटी थाना क्षेत्र निवासी छात्रा प्रबंधन की पढ़ाई करती है। उसके साथ न्यू एक्सटेंशन कालोनी पलवल निवासी अनिल कुमार भी पढ़ता था।
अनिल ने छात्रा को शादी करने का झांसा दिया। इस पर छात्रा 25 जुलाई 2014 को घर छोड़ कर अनिल के पास आ गई। दोनों एसजीएम नगर में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। इस दौरान अनिल ने कई बार युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया।
युवती ने शादी का दबाव डाला तो अनिल ने उसे जातिसूचक शब्दों से बेइज्जत कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने 25 अगस्त 2014 को अनिल के खिलाफ एनआईटी थाने में केस दर्ज कराया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देशराज चालिया की अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। शनिवार को जज ने अनिल को दलित युवती के अपमान और दुष्कर्म का दोषी करार दिया।