फरीदाबाद में बिजली बिल व पुत्रों की अनदेखी से परेशान पिता को ट्रिब्यूनल के फैसले ने राहत दी है।
ट्रिब्यूनल ने तीनों पुत्रों को आदेश दिया कि वह 35 हजार रुपये का बिजली का बिल भरेंगे। इसके साथ ही पिता को प्रति माह तीन हजार रुपये गुजारा भत्ता भी देंगे।
शनिवार को ट्रिब्यूनल की मासिक सुनवाई के दौरान एसडीएम धर्मेन्द्र सिंह व सदस्य अनीसपाल, संजय आर्य मौजूद रहे।
ट्रिब्यूनल में एनआईटी निवासी वाईद खा ने अपने तीन पुत्रों बाहिद उर्फ बबलू, आबिद उर्फ बिट्टू व राजू के खिलाफ शिकायत दी थी।
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आरोप लगाया था कि उनके बेटे घर में आया बिजली का बिल नहीं भरते है। जबकि बिजली घर में रहने वाले तीनों पुत्रों द्वारा खर्च की जाती है।
वाईद के अनुसार बिजली का बिल 35 हजार रुपये पहुंच गया है। ट्रिब्यूनल ने तीनों पुत्रों को फटकार लगाते हुए बिजली का बिल अदा करने के साथ-साथ अपने पिता को मासिक भत्ता देने के भी आदेश दिए।
वहीं सेक्टर-30 में रहने वाले बाल किशन की शिकायत पर ट्रिब्यूनल ने उनके पुत्र अजय गुप्ता व अनूप को निर्देश दिया था कि वह अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, ताकि उनके व्यवहार पर नजर रखी जा सके।
यहीं नहीं सेक्टर-37 में रहने वाली वृद्ध महिला कमलेश की शिकायत पर ट्रिब्यूनल ने पुत्र प्रदीप, प्रवीन व प्रवेश को नोटिस जारी करके अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश सुनाया।