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टूर पैकेज में कमी पर ट्रैवल्स कंपनी को जुर्माना

Tue, 12 Jun 2018 03:48 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, ग्रेटर नोएडा
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ट्रेवल
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ग्रेटर नोएडा उपभोक्ता फोरम ने एक टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी को टूर पैकेज में कमियां होने का दोषी मानते हुए 19,200 रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी को जुर्माने के साथ मानसिक प्रताड़ना, वाद व्यय, आर्थिक क्षति आदि के कुल 49,500 रुपये देने का आदेश दिया है। इसे तीन दिन के अंदर पीड़ित को देना होगा। उपभोक्ता ने कंपनी से दुबई का टूर पैकेज लिया था। पैकेज दो बार लिया गया।
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ग्रेटर नोएडा के कनरसा गांव निवासी सुभाष कुमार (परिवादी) ने उपभोक्ता फोरम में  प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। परिवादी ने बताया था कि 28 मई 2015 को नॉलेज पार्क तीन स्थित टूर एंड ट्रेवल कंपनी वी-कनेक्ट से दुबई के लिए 3.26 लाख रुपये का पैकेज लिया था।

इसमेें हवाई टिकट, पांच सितारा होटल में दो रात व दिन का डीलक्स रूम, डेर्जट सफारी, धाऊ क्रुज, डीनर, बुर्ज खलीफा, वीजा, ब्रेकफास्ट, ट्रांसपोर्ट आदि शामिल था। वे और उसके दो दोस्त दुबई  जाने वाले थे। सफर के लिए रवाना होने के दौरान इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास लेने के दौरान सुभाष को पता लगा कि उसका नाम गलत लिखा है।
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स्पाइस जेट कंपनी ने बोर्डिंग पास देने से इंकार कर दिया। सुभाष के दोस्त राकेश कुमार को वीजा सही नहीं होने पर बोर्डिंग पास नहीं मिला। सुभाष ने इसकी जानकारी टूर एंड ट्रैवल कंपनी को दी, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इंकार कर दिया।       
    
दूसरी बार के पैकेज में भी मिली खामियां      
सुभाष को दुबई में जरूरी काम था। इस पर उसने कंपनी से फिर टिकट और वीजा कराने को कहा। सुभाष ने फोरम को बताया कि कंपनी ने तीनों से तीन लाख रुपये जमा करा लिए। दूसरी पैकेज तीन रात व चार दिन का था। जो पूर्व की शर्तों पर बनाया गया, लेकिन दुबई जाने पर पता चला कि यह पैकेज कम स्टैंडर्ड का है। 
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