अगर किसी ने दो वोटर कार्ड बनाए हैं तो यह बिना जानकारी छिपाए और झूठी जानकारी दिए बिना नहीं किया जा सकता। इसके अलावा गंभीर ने अपने चुनाव नामांकन में भी गलत व झूठी जानकारी दी है। यह भारतीय जन प्रतिनिधि कानून के तहत अपराध है।
शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि अगर अदालत चाहे तो वह पुलिस को इस केस की जांच का निर्देश दे सकती है। अगर अदालत ऐसा न करे तो वह शिकायतकर्ता का बयान दर्ज कर चुनाव अधिकारियों को तलब कर संबंधित रिकार्ड मंगा सकती है।
अदालत ने पूछा कि इस मामले में आतिशी को शिकायत करने का क्या अधिकार है। इसके जवाब अधिवक्ता इरशाद खान ने कहा कि यह अपराधिक मामला है और इसमें कोई शख्स शिकायत कर सकता है। ऐसा ही सुनीता केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के मामले में हुआ है।
उस मामले में अदालत चुनाव अधिकारियों से रिकार्ड मंगवा चुकी है। आप उम्मीदवार आतिशी ने अधिवक्ता इरशाद खान के जरिए शिकायत दायर कर कहा है कि कोई भी मतदाता एक समय में केवल स्थान से ही मतदाता हो सकता है और उसका नाम एक ही मतदाता सूची में दर्ज हो सकता है।