कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जेलों में भीड़ कम करने के लिए सजायाफ्ता कैदियों को विशेष पेरोल व फरलो दी जाएगी। यह जानकारी सोमवार को दिल्ली सरकार की ओर से हाईकोट को दी गई। न्यायमूर्ति हीमा कोहली व न्यायमूर्ति सुब्रामोनियम प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने कहा कि कैदियों को विशेष पेरोल व फरलो की सुविधा देने के लिए जेल नियमों में बदलाव करने जा रही है। नए प्रावधानों को जेल नियमों में शामिल करने के लिए सरकार मंगलवार तक अधिसूचना जारी कर देगी।
खंडपीठ ने दिल्ली सरकार के बयान पर संज्ञान लेते हुए इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही दो वकीलों की उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें जेलों में भीड़ कम करने का निर्देश देने की मांग की गई थी ताकि कोरोना संक्रमण न फैले।
दिल्ली सरकार के नए नियम के अनुसार आपात हालात तथा प्राकृतिक आपदा के समय एक कैदी को एक बार में 60 दिनों की पेरोल दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे हालातों में तय समय के लिए फरलो देने पर दूसरे प्रावधान के तहत विचार किया जाएगा।