सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के प्रवर्तक और दो निदेशकों के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलना चाहिए? शीर्ष अदालत ने तीनों को शुक्रवार सुबह 8 बजे नोएडा पुलिस के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है। अगले 15 दिन तीनों पुलिस की निगरानी में रहेंगे।
न्यायमूर्ति यूयू ललित और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने समूह के प्रवर्तक अनिल कुमार शर्मा और दो निदेशकों शिव प्रिया व अजय कुमार को चार हफ्ते में अवमानना नोटिस का जवाब देने को कहा है। तीनों शुक्रवार सुबह नोएडा सेक्टर-58 थाने के एसएचओ के समक्ष पेश होंगे। अगले 15 दिन तक तीनों नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सील किए गए सात परिसरों में रखे दस्तावेजों को क्रमवार सूचीबद्ध करेंगे। साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट को जरूरी दस्तावेज मुहैया कराएंगे।
पीठ ने कहा है कि एक समय में एक ही परिसर को खोलकर वहां के दस्तावेजों को सूचीबद्ध किया जाएगा। यह कार्रवाई फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी में होगी। दस्तावेजों को सूचीबद्ध करने का काम सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होगा। इसके बाद तीनों को नोएडा सेक्टर-62 के होटल पार्क एसेंट में रखा जाएगा।