दिल्ली महिला आयोग के प्रयास से तीन साल की दुष्कर्म पीड़िता मासूम को तीन लाख रुपये की मदद राशि मिलेगी। दिल्ली की एक अदालत ने यह आदेश दिया है। यह मुआवजा दिल्ली सरकार की पीड़ित मुआवजा स्कीम के तहत दिया गया है।
आयोग के अनुसार, उसकी ओर से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। इस पर कोर्ट ने बच्ची को सहायता राशि देने का आदेश दिया। आयोग ने बताया कि 16 दिसंबर को दुष्कर्म की शिकार बच्ची का एक गंभीर ऑपरेशन भी हुआ है।
वह अब भी अस्पताल में है। बच्ची के माता-पिता गरीब हैं। आयोग ने वर्ष 2017 में दुष्कर्म पीड़िता सहायता केंद्र की शुरुआत की थी। इस केंद्र में दुष्कर्म के हर केस की जानकारी पुलिस देती है। यह काउंसलिंग देने के साथ उनकी कानूनी लड़ाई में भी मदद करता है।
आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि मुआवजा दुष्कर्म पीड़िता की वेदना कम नहीं कर सकता। पीड़िता को पैैसों की जरूरत होती है। बच्ची को ठीक होने के लिए और पैसों की जरूरत हो सकती है। उन्होंने कहा कि बच्ची की मदद के लिए लोग
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