डीएम विमल कुमार शर्मा ने जिले के पेट्रोल पंप स्वामियों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को पंपों पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। नए आदेश 20 नवंबर से लागू हो जाएंगे।
डीएम ने यातायात माह के मौके पर सुरक्षा के चलते यह आदेश जारी किए हैं। शुक्रवार रात डीएम यातायात की स्थिति का जायजा लेने के लिए शहर में निकले थे। इस दौरान उन्होंने नेहरू नगर आरओबी पर यातायात नियमों का खुला उल्लंघन देखा था।
डीएम ने बताया कि फ्लाईओवर पर ज्यादातर वाहन चालक रांग साइड ड्राइव कर रहे थे। इनमें शामिल दो पहिया वाहन स्वामियों ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
डीएसओ के स्तर से ये आदेश सभी पेट्रोल पंप स्वामियों को भेज दिए जाएंगे। इनको 20 नवंबर से लागू कर दिया जाएगा। डीएम ने आरटीओ, एसपी ट्रैफिक के साथ ही सामाजिक संगठनों का आह्वान किया कि वह यातायात नियमों का खुद पालन करें और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करें।
...तो पेट्रोल पंप पर तैनात करनी होगी पुलिस
पेट्रोल पंप एसोसिएशन के जिला महासचिव ब्रजमोहन सिंह का कहना है कि डीएम का आदेश अच्छा है और इसका पालन होना चाहिए। पेट्रोल पंप स्टाफ और मालिक इसमें सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी मजबूरी भी समझनी होगी।
पंप पर बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल देने से मना करने पर लोग हंगामा और मारपीट कर सकते हैं। ऐसे में पंपों पर एक सप्ताह के लिए पुलिस लगानी होगी। पुलिस न मिलने की स्थिति में डीएम के आदेश कागजी होकर रह जाएंगे, इनका पालन कराना संभव नहीं होगा।