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विज्ञापन शुल्क के दायरे में अब सारा शहर

Wed, 15 Jan 2014 11:17 PM IST
अमर उजाला, गाजियाबाद
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हाउस टैक्स बढ़ोतरी, वाहनों पर पार्किंग शुल्क के बाद अब दुकानदारों पर विज्ञापन टैक्स की मार पड़ने वाली है। निगम की नई बनाई विज्ञापन नियमावली में छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े शोरूम-मॉल्स, मल्टीप्लेक्स तक विज्ञापन टैक्स के दायरे में आ गए हैं।
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अब दुकानों पर छोटे विज्ञापन लगाने वाले दुकानदारों को भी निगम को विज्ञापन टैक्स चुकाना होगा। यह नई नियमावली बृहस्पतिवार को होने वाली निगम की कार्यकारिणी समिति की बैठक में पेश की जाएगी।

बुधवार को महापौर, नगर आयुक्त, कार्यकारिणी समिति के उपाध्यक्ष और निगम अधिकारियों ने मंथन किया। निगम कार्यकारिणी उपाध्यक्ष राजेंद्र त्यागी ने बताया कि नई नियमावली के तहत दुकानों के बाहर लगने वाले बोर्ड को भी टैक्स के दायरे मेें लाया गया है। हालांकि इसका रेट कामर्शियल विज्ञापन टैक्स से आधा होगा।
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नियमावली लागू हो जाने के बाद छतों पर होर्डिंग्स लगाकर कमाई करने वाले मकान मालिकों को भी टैक्स चुकाना होगा। कार्यकारिणी से पास होने के बाद नियमावली को सदन की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। यहां से ग्रीन सिग्नल मिलने पर इसे शासन से पास कराया जाएगा।

नई नियमावली के नए नियम
- निगम क्षेत्र में कोई दूसरा विभाग (जीडीए, पीडब्ल्यूडी, आविप आदि) विज्ञापन ठेका नहीं छोड़ेगा
- शहर में बैनर, पोस्टर और हैंडबिल को बैन करने की तैयारी
- अब हर जोन का होगा अलग विज्ञापन ठेका
- जोन का नए सिरे से सीमांकन कर विज्ञापन स्थल होंगे चिन्हित
- होर्डिंग की संख्या और आकार तय होगा
- विद्युत पोल पर 10 वर्ग फुट से बड़ा विज्ञापन नहीं
- फर्म को कवर्ड एरिया तय करके दिया जाएगा ठेका
- दो साल के लिए होगा ठेका, फर्म पर 3 साल का अनुभव जरूरी
- ठेकों का आधार मूल्य तय होगा, टू-बिड सिस्टम होगा लागू
- समिति के समक्ष पूरी होगी ठेका प्रक्रिया
- विज्ञापन टैक्स की दरें बढ़ाकर 15 सौ से 2000 रुपये वर्ग मीटर की
- जोनल प्रभारियों को हर महीने देनी होगी रिपोर्ट
- विज्ञापन करने वाली खुली गाड़ियों पर भी टैक्स
- धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक होर्डिंग्स पर भी टैक्स

बैठक में और भी गूंजेंगे मुद्दे
कार्यकारिणी समिति की बैठक में पार्किंग शुल्क, टेंडर नियमावली, रमतेराम रोड कामर्शियल कांप्लेक्स की नीति, ठेका कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी के मुद्दे भी गूंजेंगे। पार्षद कार्यकारिणी बैठक में पूर्व में पास हुए प्रस्तावों की प्रगति रिपोर्ट पर भी अफसरों से जवाब मांगेंगे।
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