सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने से पहले आप सतर्क हो जाएं। यदि आपको दिल्ली पुलिस ने धूम्रपान करते देख लिया तो आपका 200 रुपये का चालान किया जा सकता है।
कई अन्य महकमों के साथ दिल्ली पुलिस को भी सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट (सीओटीपीए)-2003 के तहत चालान काटने का अधिकार है।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस के पहले दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कुछ संस्थाओं की ओर से तंबाकू और धूम्रपान के खिलाफ जागरूकता लाने के लिए शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) पी कामराज ने कहा कि धूम्रपान करने वाले न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ करते हैं।
दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए जरूरी है कि इस दिशा में काम किया जाए। कार्यक्रम में निर्णय लिया गया कि लोगों को सार्वजनिक जगहों, शैक्षणिक संस्थानों, मॉल्स, कॉफी हाउस, रेस्टोरेंट, बार और अन्य जगहों पर धूम्रपान न करने के लिए जागरूक किया जाएगा।
इस अवसर पर डॉ. हरित चतुर्वेदी ने कहा कि धूम्रपान और तंबाकू का सेवन से कम उम्र के लड़के-लड़कियां भी बीमार पड़ रहे हैं और इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में करीब 10 लाख लोगों की मौत प्रति वर्ष तंबाकू उत्पादों के सेवन से होती है। दिल्ली में प्रति वर्ष करीब 10 हजार लोगों की मौत तंबाकू उत्पादों के सेवन से होती है।