परिवहन विभाग में डीएल आवेदन के लिए अंडरटेकिंग फार्म की नई व्यवस्था मंगलवार से लागू हो रही है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के आदेश मिलने के बाद आरटीओ ने संभाग के सभी एआरटीओ को इसको लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अंडरटेकिंग फार्म के बिना अब डीएल जारी नहीं किए जाएंगे।
परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा के लिए नए नियमों को लागू करना शुरू कर दिया है। अब लर्निंग और परमानेंट डीएल के साथ एक अतिरिक्त फार्म (अंडरटेकिंग फार्म ) और लगाना होगा। दोनों डीएल के लिए यह अलग-अलग प्रकार का है।
फार्म आने तक आवेदक स्वलिखित प्रपत्र पर इसकी जानकारी तैयार करके देंगे। इसमें आवेदक को घोषणा करनी होगी कि वह यातायात के नियमों का पालन करेगा और सड़क सुरक्षा-कानून व्यवस्था के लिए परेशानी उत्पन्न नहीं करेगा। ऐसा होने पर डीएल कैंसल कर दिया जाएगा।
शराबियों के डीएल किए जाएंगे निरस्त
अंडरटेकिंग फार्म में लिखकर देना होगा कि डीएलधारक शराब पीकर वाहन नहीं चलाता है। वह सार्वजनिक रूप से नियमित शराब का प्रयोग भी नहीं करता है। एआरटीओ मयंक ज्योति ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने पर डीएल कैंसल करने का नियम है।
ऐसा ही अन्य नियमों का पालन न करने पर भी किया जाएगा। पहली बार चेतावनी देकर छोड़ा जाएगा और दूसरी बार में रिपोर्ट दर्ज होगी। शराब का सेवन करने के बाद किसी हाल में ड्राइविंग की इजाजत नहीं दी जा सकती।