मालिक की मौत के बाद उसकी संपत्ति पर नौकरानी को अधिकार देने से अदालत ने इंकार कर दिया है।
नौकरानी मालिक की देखभाल करती थी और उसकी मौत के बाद संपत्ति पर दावा करने लगी थी। मामला दक्षिण पूर्वी जिले के सरिता विहार इलाके का है।
साकेत जिला अदालत की न्यायाधीश ईना मल्होत्रा ने नौकरानी की मांग को खारिज करते हुए कहा कि मामले में याची के अधिवक्ता संपत्ति पर अधिकार संबंधी कोई भी दस्तावेज पेश करने में नाकाम रहे हैं।
साफ है कि सारा सामान मालिक का था, जो कि उसके घर में पड़ा था और नौकरानी के कमरे से बरामद हुआ है।
महिला ने अदालत में दलील दी थी कि वह एसपी वर्मा की नौकरानी के तौर पर काम करती थी, लेकिन उसका दर्जा पत्नी का था।
उसने यह भी कहा था कि वर्मा की बेटी शादीशुदा है और अलग रहती है। इसके मद्देनजर मौत से पहले एसपी वर्मा ने सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी।
अदालत का यह आदेश एक महिला की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। महिला ने जनवरी 2013 में मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सामान दिलवाने की मांग की थी। यह सामान मृतक की बेटी ने नौकरानी के कमरे से बरामद किया था।