के कविता की याचिका पर न्यायमूर्ति अमित बंसल ने दिया आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग(ईसीआई) को निर्देश दिया है कि पूर्व सांसद और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की पूर्व नेता के. कविता की प्रस्तावित राजनीतिक पार्टी 'तेलंगाना प्रजा जागृति' के पंजीकरण आवेदन पर शीघ्र फैसला लिया जाए। कविता की याचिका पर न्यायमूर्ति अमित बंसल की एकल पीठ ने 19 मार्च को यह आदेश दिया।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि ईसीआई ने 23 जनवरी को दाखिल आवेदन पर अनावश्यक देरी की है। याचिका में बताया कि पार्टी का गठन 19 जनवरी को सामान्य सभा में हुआ था। इसके बाद 23 जनवरी को प्रतिनिधियों ने आवेदन जमा किया, जिसमें पार्टी का संविधान, नोटरीकृत हलफनामे, 151 सदस्यों की सूची, बैठक के प्रमाणित मिनट्स, वैकल्पिक नाम और निर्धारित शुल्क शामिल थे। ईसीआई ने 27 जनवरी को रसीद स्वीकार की, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई।
याचिका में कहा गया कि ईसीआई ने जांच, सार्वजनिक नोटिस प्रकाशन या सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया। इस देरी से आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में भागीदारी प्रभावित हो रही है।