दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को भ्रष्टाचार के मामले में बतौर आरोपी समन जारी किया गया है। अदालत ने मालीवाल को समन जारी कर छह फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया है। इन पर आयोग में कई पदों पर नियुक्तियों में अनियमितता का आरोप है।
तीस हजारी स्थित विशेष न्यायाधीश हिमानी मल्होत्रा ने भ्रष्टाचार रोकथाम ब्यूरो (एसीबी) की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद मालीवाल को बतौर आरोपी समन जारी किया है। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने मालीवाल के सहयोगियों के बारे में कोई छानबीन नहीं की है।
अदालत ने अन्य आरोपियों की भूमिका तय करने के लिए आगे जांच करने का निर्देश अधिकारी को दिया है। एसीबी ने 21 दिसंबर को मालीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी। एजेंसी ने आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत पर मामले की जांच शुुरू की थी।
पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि आप के समर्थकों को आयोग में कई महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया। बरखा सिंह ने कहा कि 85 लोगों को बिना योग्यता नौकरियां दी गईं। इस मामले में एसीबी ने 20 सितंबर को मालीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एसीबी तब से इस मामले की जांच कर रही थी।