निठारी कांड के पांच मामलों में मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। अभियुक्त सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर को कोर्ट में पेश किया गया। कोली ने विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत में धारा 329 ए के तहत एक अर्जी दी, जिसमें उसने कोर्ट में बताया है कि वह पागल है और उसे पागल प्रवृति के लोगों को दी जाने वाली सजा मिले।
सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा ने बताया कि एक केस में आरोपी इंस्पेक्टर सिमरजीत कौर पेश नहीं हुई। उनके वकील ने हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र दिया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कोली ने अपनी बहस में कहा कि केंद्र सरकार के आला अधिकारी मंजुला कृष्णम, बलविंदर कुमार, बीएन गौड़, जेएस कोचर, केएस स्कंद को कोर्ट में तलब किया जाए।
इस मामले में कोली की यह दूसरी अर्जी है, इससे पहले भी वही केंद्र एवं राज्य सरकारों के आलाधिकारियों को पेश करने की अर्जी दे चुका है, जिसे खारिज कर दिया गया था। वहीं, कोली ने विनोद कुमार, मूर्ति देवी और संजू की दोबारा गवाही की मांग भी की।