amanmani tripathi and sara singh
- फोटो : अमर उजाला
अमनमणि त्रिपाठी के वकील ने ये भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने फोटोग्राफ के आधार पर जमानत रद्द करने की मांग की है, जिस पर इन्होंने किसी एक्सपर्ट की राय ली है कि फोटो के मुताबिक गले पर निशान थे और ये हत्या का मामला है।
विधायक के वकील ने ये भी बोला कि सीमा सिंह(अमरमणि त्रिपाठी की सास) की याचिका खारिज होनी चाहिए क्योंकि उनकी याचिका में कोई आधार नहीं है।
वहीं सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बाहुबली सपा नेता अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी की जमानत को रद्द किया जाए। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत है।
वहीं मृतका सारा सिंह की मां सीमा सिंह की तरफ से कहा गया कि उन्हें अमरमणि त्रिपाठी की तरफ से लगातार धमकी मिल रही है। साथ ही ये भी कहा कि इसकी जमानत को रद्द किया जाना चाहिए।
दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमनमणि त्रिपाठी को ज़मानत दी थी, जिसके खिलाफ सीबीआई और सारा की मां सीमा सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अमनमणि की पत्नी सारा सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में 9 जुलाई 2015 को मौत हो गई थी, जिस मामले में सारा सिंह की मां सीमा सिंह ने अमनमणि के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था और सीबीआई ने मामले की जांच कर चार्जशीट दाखिल कर दी है।