सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार की उस याचिका की सुनवाई की जिससे यह फैसला होना है कि आखिर दिल्ली का असली बॉस कौन है। दरअसल दिल्ली सरकार ने अपनी इस याचिका में मांग की है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के अधिकारों का निपटारा किया जाए और दिल्ली को पूर्ण राज्य जैसे अधिकार मिलें। बता दें कि, यह याचिका दिल्ली सरकार ने अप्रैल में दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के संविधान के आर्टिकल 131 के तहत याचिका दाखिल करने पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आप खुद को कैसे राज्य कह सकते हैं?
हालांकि आज अदालत में इस मामले में कोई फैसला नहीं आ सका। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई 29 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है।