गाय की तस्करी करने के संदेह पर अलवर में गौरक्षकों द्वारा एक मुस्लिम व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या करने की घटना के करीब एक हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट ने गौरक्षक समूहों पर पाबंदी लगाने की गुहार संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार और राजस्थान व उत्तर प्रदेश सहित छह राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। सभी को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने गौरक्षक समूहों पर पांबदी लगाने की गुहार संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों का पक्ष जानना जरूरी है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई तीन मई को होगी।
याचिकाकर्ता तहसीन पूनावाला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगडे ने पीठ के समक्ष अलवर की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि कई राज्यों में गौरक्षक समूह पर लगाम नहीं है, जिस कारण उपद्रव व हिंसक घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और कुछ राज्यों में यह समस्या बेहद विकट हो गई है। अलवर की घटना इसका जीता-जागता उदाहरण है।