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वायरल वीडियो पर पुलिसकर्मी ने मांगा था मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Sat, 02 Apr 2016 10:55 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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पुलिसवाले के वायरल वीडियो की सच्चाई
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की उस याचिका को खारिज कर दिया है कि जिसमें उसने यह कहते हुए मुआवजे की गुहार की थी कि उसके वीडियो को गलत तरीके से सोशल मीडिया में प्रचारित किया गया।
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मालूम हो कि वीडियो में सलीम पीके नामक इस कांस्टेबल को मेट्रो कोच में गिरते दिखाया था और आरोप लगाया गया था कि वह नशे की हालत में था। न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि  किसी को इसके लिए दोषी ठहराया नहीं गया है और न ही मीडिया ने इसे गलत इरादे के साथ इसे प्रचारित किया है।

पीठ ने कहा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं जब किसी ने कोई गलती नहीं की है। पीठ ने कहा कि इस मामले में किसी मूल अधिकार का हनन नहीं हुआ है।
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‘नशे में धुत दिल्ली पुलिस कर्मी दिल्ली मेट्रो में' नाम से वीडियो हुआ था वायरल

वायरल वीडियो
मालूम हो कि फेसबुक पर किसी ने सलीम के वीडियो को पोस्ट किया था और उसे ‘नशे में धुत दिल्ली पुलिस कर्मी दिल्ली मेट्रो में ’का शीर्षक दिया था। इस वीडियो केजारी होने के बाद सलीम को निलंबित कर दिया गया था।

जबकि वास्तविकता यह थी कि पर्याप्त नींद न लेने और दवाई न लेने के कारण उसकेसामने अंधेरा छा गया था। उसे वर्ष 2012 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। तब से वह दवाइयां ले रहा है।

जिसके बाद सलीम को क्लीन चिट दे दी गई और उसे दोबारा बहाल कर दिया गया था। सलीम पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान की सुरक्षा टीम का हिस्सा रह चुका है।
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