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दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे जला सकेंगे पटाखे, नए साल-क्रिसमस पर मिलेगा इतना समय

Tue, 23 Oct 2018 11:41 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट
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देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने बड़े फैसले में पटाखों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका को खारिज करते हुए इसकी अनुमति दे दी है। साथ ही इसके जलाने का समय और बेचने के नियम में बदलाव किया है। 

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जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने 28 अगस्त को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज उसी मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि दिवाली पर सिर्फ दो घंटे, यानि रात 8 से 10 बजे के बीच पटाखे जलाए जा सकते हैं। जबकि नए साल और क्रिसमस पर मात्र 20 मिनट के लिए पटाखे जलाने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि पटाखों की बिक्री सिर्फ लाइसेंस धारक विक्रेता ही कर सकते हैं। न्यायालय ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और ई-कॉमर्स साइटों पर पटाखों की आनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है। न्यायालय का कहना है कि केवल लाइसेंस धारक ट्रेडर्स ही पटाखों की बिक्री कर सकते हैं।
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गौरतलब है कि वायु प्रदूषण से बिगड़ती स्थिति को नियंत्रित करने को लेकर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि पटाखा निर्माताओं के जीवनयापन के मौलिक अधिकार और देश के 1.3 अरब लोगों के स्वास्थ्य अधिकार समेत सभी पहलुओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

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दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री से बैन हटा - फोटो : अमर उजाला
पिछले साल 9 अक्तूबर को दिवाली से पहले कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था। मालूम हो कि इस फैसले के आने से पहले ही दिवाली को लेकर बाजार में कई जगह पटाखों की बिक्री शुरू हो गई है। 

जानकारी के अनुसार, पुरानी दिल्ली इलाके में स्थायी लाइसेंस धारक पटाखे की बिक्री कर रहे है, लेकिन इस बार नया स्टॉक नहीं आया है। पटाखा व्यापारियों का कहना है कि पिछले साल इसकी बिक्री पर पाबंदी के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। 

पटाखा व्यापारी हरदीप सिंह का कहना है कि पटाखों की बिक्री पर बैन को लेकर सभी दुकानदारों पर यह नियम लागू होना चाहिए। कुछ व्यापारी धड़ल्ले से बाजार में पटाखे बेच रहे हैं। 
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