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SC का भारती को झटका, जमानत याचिका खारिज

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आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने आज सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जब उनकी पत्नी से पूछा कि क्या वो समझौते के लिए तैयार हैं तो उन्होंने साफ मना कर दिया।

बता दें कि सोमनाथ भारती की पत्नी ने उनपर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे, जिसके बाद भारती ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया।
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पत्नी ने किया समझौते से ‌इंकार

जानकारी के अनुसार सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को यह आदेश दिया है कि भारती की किसी भी जमानत याचिका पर सुनवाई एक दिन के अंदर कर शीघ्रता से उसका निपटारा भी करें।

गौरतलब है कि आज सुनवाई के दौरान भारती की पत्नी लिपिका मित्रा भी अदालत में मौजूद थीं। जब चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि समझौते को लेकर उनका क्या विचार है तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कहकर भारती के जेल से बाहर आने के ‌इरादे पर पानी फेर दिया।

पत्नी के इंकार और सुप्रीम कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के बाद सोमनाथ भारती को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
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