सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की अखिलेश सरकार को करारा झटका देते हुए नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता की आय से अधिक संपत्ति मामले की सीबीआई जांच के आदेश को जारी रखा है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने यादव सिंह की संपत्ति के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस याचिका को चुनौती दी थी जिसके तहत यादव सिंह की संपत्ति की सीबीआई जांच की जा रही है।
यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी थी कि यादव सिंह के मामले को सीबीआई के हवाले करने से पहले राज्य सरकार से सहमति नहीं ली गई थी।
सरकार का तर्क था कि प्रदेश सरकार से संबंधित किसी भी अधिकारी के मामले में सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की संस्तुति आवश्यक है।