गैंगस्टर संदीप गाड़ौली एनकाउंटर मामले में पुलिस की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने मुंबई की निचली अदालत से सात दिन के भीतर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेटिव जांच कराने का आदेश दिया है।
दूसरी ओर एसआईटी ने मुंबई की अदालत में दोनों सिपाहियों को पेश कर सात दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर संदीप गाड़ौली के एनकाउंटर मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि गैंगस्टर के परिजन जिस मजिस्ट्रेटिव जांच की मांग कर रहे हैं, उसकी जांच कराने का अधिकार निचली अदालत के पास है।
वह निचली अदालत से ही सात दिन के भीतर मजिस्ट्रेटिव जांच करा लें। इसके साथ ही एसआईटी को आदेश दिया है कि वह गैंगस्टर के भाई कु लदीप के दर्ज बयान को एफआईआर में शामिल करे।