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बुलंदशहर गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान व यूपी सरकार को भेजा नोटिस

Mon, 29 Aug 2016 12:21 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट
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उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एनएच 91 पर 29 जुलाई को हुए लूट और गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आजम खान और उत्तर प्रदेश सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई और नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने आजम खान और प्रदेश सरकार को इस मामले में जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय का दिया है।
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गौ‌रतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान पर तीखी टिप्पणी करते हुए सवाल किया कि क्या आजम खान का बयान कि रेप राजनीतिक साजिश है फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में आएगा या संविधान की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की श्रेणी में आएगा।

बता दें कि हाईवे पर एक महिला और उसकी बेटी से साथ हुई हैवानियत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आजम खान ने इस गैंगरेप को राजनीतिक साजिश करार दिया था।
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आजम खान ने कहा था कि 'जब मुजफ्फरनगर में सरकार की छवि खराब करने के लिए दंगे कराए जा सकते हैं तो फिर ये क्यों ‌नहीं।' इस बात पर पीड़िता के पिता ने कहा थ‌ा कि 'क्या उनके घर में मां-बहन नहीं है, मेरे सामने आकर कहें ये बात तो मैं उन्हें जवाब दूं।'
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'ऐसे बयानों से जनता का व‌िश्वास स‌िस्टम से उठ जाता है'

आजम खां - फोटो : amar ujala
आजम खान की असंवेदनशील टिप्पणी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहुत लताड़ा। सर्वोच्च अदालत ने तो यहां तक कहा कि आजम खान जैसे नेताओं द्वारा जारी किए जाने वाले बयान ही लोगों में जांच के प्रति अविश्वास पैदा करते हैं।

कोर्ट ने कहा कि नेता ऐसा बयान देते हैं और लोग जांच एजेंसियों ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर भी विश्वास नहीं कर पाते। कोर्ट ने इस पूरे मामले में आजम खान को घेरते हुए उन्हें अपने बयान पर सफाई देने के ल‌िए तीन हफ्ते का समय द‌िया है।

इसके साथ ही अदालत ने अ‌ख‌िलेश सरकार को भी नोट‌िस भेजा क‌ि उन्होंने ऐसे संवेदनहीन बयान देने वाले मंत्री के ख‌िलाफ क्या कदम उठाए हैं।
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