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दिल्ली-एनसीआर में नहीं बिकेंगे पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया बैन

Thu, 15 Dec 2016 03:53 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
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पटाखे - फोटो : अमर उजाला
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत ने यह फैसला बढ़ते प्रदूषण की वजह से लिया गया है।
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हालांकि आदेश में यह साफ नहीं किया गया है कि रोक कब तक के लिए लगी है। बता दें क‌ि यह याच‌िका द‌िवाली से पहले डाली गई थी ज‌िसपर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश जारी क‌िया है। SC orders ban on selling of fire crackers in Delhi & NCR due to growing pollution in the region — ANI (@ANI_news) November 25, 2016 सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को तीन महीने के अंदर पटाखों से होने वाले दुष्प्रभावों को लेकर जवाब देने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पटाखों के बिकने पर आज से ही पाबंदी लगा दी जाए जब तक अदालत इस विषय पर कोई अन्य आदेश पारित ना कर दे।
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बता दें कि पर्यावरणविद भी बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए हस्तक्षेप करे।
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जहरीली हो गई है थी द‌िल्ली की हवा

द‌िल्ली में जहरीली धुंध - फोटो : जी पॉल/अमर उजाला
गौरतलब है कि पिछले महीने दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया था। पूरा आसमान धुंए की चपेट में था। लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बताया गया कि वह दिवाली पर चलाए गए पटाखों की वजह से हो रहा था। काफी दिनों बाद आसमान साफ हुआ।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके एयर पॉल्यूशन और स्मॉग से निपटने में “ढिलाई” दिखा रही दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई थी।

शहर में क्रेन के जरिए पानी का छिड़काव करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए एनजीटी ने पूछा था कि इस काम के लिए क्रेन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर का क्यों नहीं।
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