दिल्ली स्थित ताज मानसिंह होटल की नीलामी को लेकर चल रहे केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए होटल के ई-ऑक्शन की अनुमति दे दी है।
बता दें कि यह होटल वर्तमान में आईएचसीएल द्वारा संचालित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह बात स्पष्ट कर दी है कि अगर टाटा ग्रुप ई-ऑक्शन हार जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर होटल परिसर को खाली करना होगा।
SC made it clear that if Tata group losses E-auction then within period of six months, Tata group will have to vacate the premises.
— ANI (@ANI_news) April 20, 2017