पटियाला हाउस अदालत के विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने 21 फरवरी को दिल्ली पुलिस के आग्रह पर मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए शशि थरूर के आवेदन पर जवाब मांगा था। शशि थरूर ने तेहरान व बहरीन जाने के लिए कोर्ट की अनुमति मांगी थी।
कोर्ट के समक्ष शशि थरूर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा कि उन्हें आरोप पत्र के साथ पेश किए गए कई दस्तावेज अभी तक नहीं मिले हैं। अदालत ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद शशि थरूर को बतौर आरोपी पांच जून, 2018 को समन जारी किया था। इस मामले में शशि थरूर जमानत पर हैं।