अदालत ने टीवी सीरियल प्रोड्यूसर सुहैब इलियासी को पत्नी अंजू की हत्या में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले में 17 वर्ष बाद फैसला आया है।
कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसके मल्होत्रा ने फैसले में कहा कि सभी तथ्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर अभियोजन पक्ष इलियासी पर आरोप साबित करने में सफल रहा है।
अदालत ने इलियासी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया गया है। 12 अगस्त 2014 को हाईकोर्ट ने सुहैब के खिलाफ पत्नी अंजू की हत्या का केस चलाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि अंजू की दो बहनों के बयानों को देखने के बाद प्रथम दृष्टया सुहैब के खिलाफ हत्या का मामला बनता है।