सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की रिहाई की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सुब्रत रॉय सहारा को जेल में ही रहना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याविका में सहारा प्रमुख ने सेबी के पास निवेशकों का लगभग 20,000 करोड़ रुपये जमा न कराने पर जेल भेजे जाने के फैसले को चुनौती देते हुए रिहाई की मांग की थी।
इस मामले में जस्टिस केएस राधाकृष्णन और जस्टिस जेएस केहर की पीठ ने 21 अप्रैल को सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।