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हर तरह के लोन पर चुकाना होगा स्टाम्प शुल्क

Tue, 25 Feb 2014 01:48 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नोएडा
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अब फ्लैट के लिए बैंक से कर्ज लेते समय एग्रीमेंट पर दो फीसदी स्टांप शुल्क का भी इंतजाम करना पड़ेगा, जबकि मोर्डगेज पर 0.5 फीसदी का स्टांप शुल्क देना पड़ेगा।
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सोमवार को रजिस्ट्री विभाग के साथ बैठक में लीड बैंक ने यह मांग मान ली है। बैंक कर्ज के लिए पंजीकृत एग्रीमेंट ही स्वीकार करेंगे। सेक्टर 33 स्थित रजिस्ट्री विभाग के कार्यालय में सोमवार को बैठक हुई, जिसमें जिले के लीड ब्रांच मैनेजर अरुण कुमार शामिल हुए।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे एआईजी स्टांप एसके सिंह ने लीड बैंक के जरिए जिले के सभी बैंकों को पत्र जारी कर विवरण उपलब्ध करवाने को कहा है। साथ ही भविष्य में सिर्फ पंजीकृत एग्रीमेंट पर कर्ज देने का भी मसला उठाया, जिसे लीड बैंक ने मान लिया है।
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एआईजी स्टांप एसके सिंह ने बताया कि स्टांप अधिनियम की धारा 17 के तहत बैंक कर्ज के लिए एग्रीमेंट पर स्टांप शुल्क लगाना अनिवार्य है।

अगर फ्लैट के लिए बैंक से कर्ज लेता है तो ऐग्रीमेंट पर दो फीसदी स्टांप शुल्क लगता है और अगर कर्ज किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया जाता है तो उस पर 0.5 फीसदी या अधिकतम दस हजार रुपये का स्टांप शुल्क लगता है। चाहे वह लोन शिक्षा के लिए ही क्यों न लिया जा रहा हो। यह स्टांप शुल्क लोन लेने वाले को देना पड़ेगा।

अब तक इसके लिए सौ रुपये के स्टांप पेपर पर लिखे एग्रीमेंट को मानते हुए बैंक लोन दे देते हैं। ऐसे में बैंक से कर्ज लेने वाले हजारों लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। कर्ज लेते समय ही उन्हें फ्लैट के लिए एग्रीमेंट पर कुल लोन का दो फीसदी और मोर्डगेज पर 0.5 फीसदी स्टांप शुल्क की धनराशि का भी इंतजाम करना पड़ेगा।

वहीं, रजिस्ट्री विभाग ने बैंकों से पुराने कर्जदारों का भी विवरण मांगा है। यह विवरण मिलने के बाद एक टीम गठित की जाएगी, जो ऐसे मामलों की छानबीन करेगी। जिन मामलों में स्टांप शुल्क की कमी मिलेगी, उनके खिलाफ मुकद्मा दर्ज कर स्टांप शुल्क वसूल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सबसे पहले पिछले एक साल में लोन लेने वालों का विवरण खंगाला जाएगा।
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