दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरह प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। दक्षिण दिल्ली ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम से दो कदम आगे चलते हुए अपने इलाके के लोगों पर प्रोफेशनल टैक्स के रूप में नया टैक्स भी लगा दिया। स्थायी समिति अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा ने प्रॉपर्टी टैक्स में दी जाने वाली छूट कम करने और वृद्धावस्था पेंशन बंद करने वाले आयुक्त के प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए।
स्थायी समिति की बैठक में सोमवार को समिति अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अगले वर्ष के बजट को अंतिम रूप दिया। इस दौरान उन्होंने आयुक्त के आवासीय परिसरों की ए श्रेणी में दो प्रतिशत और सी, डी तथा ई श्रेणी में एक प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वहीं विशेष गैर आवासीय परिसरों का पांच प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने, गैर आवासीय परिसरों का प्रॉपर्टी टैक्स 15 प्रतिशत करने और प्रोफेशनल टैक्स (नया टैक्स) लगाने का प्रस्ताव भी पास कर दिया। हालांकि अभी प्रोफेशनल टैक्स के तहत दरें तय नहीं की गई हैं।
दूसरी ओर राधेश्याम शर्मा ने 30 जून तक एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर मिलने वाली पांच प्रतिशत छूट कम करने, 100 वर्ग मीटर तक के आच्छादित क्षेत्र वाले डीडीए/सीजीएचएस के लिए वार्षिक मूल्य पर 10 प्रतिशत की छूट समाप्त करने, वरिष्ठ नागरिकों/विकलांगों/महिलाओं को 200 वर्गमीटर तक के आच्छादित क्षेत्र तक एक संपत्ति पर 30 प्रतिशत की छूट घटाकर 20 प्रतिशत करने और ग्रामीण क्षेत्र की शर्त 200 वर्गमीटर से घटाकर 100 वर्गमीटर करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसी तरह वृद्धों को पेंशन नहीं दिए जाने के प्रस्ताव को भी रद्द कर दिया।