राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी के मतदाता सूची मामले में शिकायतकर्ता को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति दी। सेशंस कोर्ट के निर्देश पर मामले की दोबारा सुनवाई हो रही है। शिकायत में आरोप है कि नागरिकता मिलने से पहले सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में था। अगली सुनवाई 18 नवंबर को है।
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शिकायत वकील विकास त्रिपाठी ने दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वह अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिक बनी थीं। शिकायतकर्ता ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है।